बिहार सरकार ने RTPS Bihar, एक ऑनलाइन ई-डिस्ट्रिक्ट सेवा की शुरुआत की है, जो बिहार के निवासियों को उनके जरूरी सरकारी दस्तावेज जैसे कि प्रमाण पत्र और अन्य कागजात ऑनलाइन बनवाने की सुविधा प्रदान करती है। इस लेख में हम आपको RTPS के Service Plus Bihar पोर्टल पर उपलब्ध सभी महत्वपूर्ण सेवाओं, लॉगिन और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सहित पूरी जानकारी प्रदान करेंगे।
राज्य और केंद्र सरकार ने सरकारी सेवाओं के आवेदन को ऑनलाइन कर दिया है, जिससे पारदर्शिता और सुविधा सुनिश्चित होती है। अब नागरिक जाति, निवास, आय जैसे प्रमाण पत्रों को घर बैठे ही ऑनलाइन बनवा सकते हैं। बिहार सरकार के RTPS बिहार पोर्टल के माध्यम से नागरिक विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र आसानी से और बिना किसी सरकारी कार्यालय में जाए बनवा सकते हैं। इस लेख के जरिए आपको RTPS बिहार ऑनलाइन पोर्टल की संपूर्ण जानकारी मिलेगी, जिससे आप अपने आवश्यक दस्तावेजों को बिना किसी परेशानी के बनवा सकेंगे।
RTPS Bihar: Service Plus Bihar
RTPS बिहार, जिसे Right to Public Service के नाम से भी जाना जाता है, बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई एक ऑनलाइन ई-डिस्ट्रिक्ट सेवा है। यह पोर्टल बिहार के नागरिकों को विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र जैसे कि जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और अन्य सरकारी दस्तावेजों को ऑनलाइन बनवाने की सुविधा प्रदान करता है।
इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक अपने घर बैठे ही इन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, और इससे सरकारी कार्यालयों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस पोर्टल का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाना है, ताकि नागरिकों को नियत समय सीमा के अंदर उनके घर तक सेवाएं पहुंचाई जा सकें। इस पोर्टल के माध्यम से आवेदन की स्थिति को भी ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकता है, और यह विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए एक केंद्रीय बिंदु के रूप में कार्य करता है।
Key Highlights of RTPS Bihar 2024
योजना का नाम | बिहार जन सेवा अधिकार (RTPS) |
वेबसाइट | क्लिक करे |
उद्देश्य | समयबद्ध और पारदर्शी सेवा प्रदान करना |
प्रदान की गई सेवाएं | जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाणपत्र, मृत्यु प्रमाणपत्र, राशन कार्ड, भूमि अभिलेख, सामाजिक कल्याण योजनाएं, और अन्य |
पात्रता | बिहार के सभी निवासी |
आवेदन प्रक्रिया | RTPS बिहार वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन या कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSCs) पर ऑफलाइन |
शिकायत निवारण | RTPS बिहार वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना |
संपर्क | RTPS हेल्पडेस्क: 18003456215, ईमेल: [email protected] |
RTPS बिहार का उद्देश्य
आज के डिजिटल युग में, आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। पहले इन प्रमाण पत्रों को प्राप्त करने के लिए लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, जिससे उनका कीमती समय नष्ट होता था। इन समस्याओं का समाधान करते हुए, बिहार सरकार ने आरटीपीएस बिहार ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की है।
इस ऑनलाइन सुविधा के जरिए, बिहार के नागरिक अपने आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेजों के लिए घर बैठे आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से, आप बिना किसी सरकारी कार्यालय में जाए दस्तावेजों के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको केवल एक इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है।
Bihar Student Credit Card Yojana
बिहार जाति प्रमाणपत्र: Service Plus Bihar
बिहार सरकार द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र एक आधिकारिक दस्तावेज है जो व्यक्ति की जाति की पुष्टि करता है। यह प्रमाणपत्र राज्य में आरक्षण से संबंधित सभी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए आवश्यक है। बिहार के वे नागरिक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं, वे बिहार आरटीपीएस की वेबसाइट पर जाकर अपने जाति प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।
जाति प्रमाणपत्र बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- पहचान पत्र: आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट या पैन कार्ड।
- पते का प्रमाण: आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आवासीय प्रमाणपत्र, किराया पर्ची या बिजली बिल।
- राशन कार्ड: राशन कार्ड की फोटो कॉपी (यदि उपलब्ध हो)।
बिहार आय प्रमाणपत्र: विवरण और दस्तावेज
बिहार राज्य सरकार आय प्रमाणपत्र जारी करती है, जो एक व्यक्ति की वार्षिक आय का प्रमाण होता है। यह प्रमाणपत्र विभिन्न सरकारी कार्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। RTPS पोर्टल के माध्यम से बिहार के निवासी आय प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आय प्रमाणपत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- आयु प्रमाण: जन्म प्रमाणपत्र या मार्कशीट।
- राशन कार्ड: आवेदक का राशन कार्ड।
- आवासीय प्रमाण: आवासीय प्रमाणपत्र।
- आय विवरण: मासिक वेतन, वेतन पर्ची।
बिहार निवास प्रमाणपत्र: महत्व और दस्तावेज
निवास प्रमाणपत्र एक व्यक्ति के स्थायी निवासी होने का प्रमाण होता है। यह प्रमाणपत्र बिजली और पानी के कनेक्शन, सरकारी नौकरियों के लिए आवश्यक है। RTPS सेवा के माध्यम से बिहार के नागरिक निवास प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
निवास प्रमाणपत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- मतदाता पहचान पत्र
- राशन पत्रिका
- पैन कार्ड
RTPS Bihar प्रमाण पत्रों के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
यदि आप बिहार में आय, जाति, निवास या अन्य प्रमाण पत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले, [बिहार सरकार की सेवा ऑनलाइन वेबसाइट पर जाएं।
- ऑनलाइन आवेदन: वेबसाइट के होमपेज पर ऊपर दिए गए ‘ऑनलाइन आवेदन‘ विकल्प पर क्लिक करें।
- प्रमाण पत्र चुनें: आप जिस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उसे चुनें।
- आवेदन करें: अपनी सुविधानुसार प्रमाण पत्र का स्तर चुनकर ऑनलाइन आवेदन करें।
RTPS Application Status Check आवेदन की स्थिति की जांच
आरटीपीएस आवेदन की स्थिति जांचने के लिए:
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: बिहार सरकार की आरटीपीएस वेबसाइट पर जाएं।
- नागरिक अनुभाग: ‘नागरिक’ अनुभाग पर क्लिक करें।
- आवेदन की स्थिति: ‘आवेदन की स्थिति’ लिंक पर क्लिक करें।
- जानकारी भरें: आवश्यक जानकारी भरकर अपने आवेदन की स्थिति की जांच करें।
इन चरणों का पालन करके आप बिहार में विभिन्न प्रमाण पत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अपने आवेदन की स्थिति की जांच भी कर सकते हैं।
RTPS Bihar महत्वपूर्ण सूचना
- एकीकरण की जानकारी: यह पोर्टल अब मेरी पहचान नेशनल सिंगल साइन-ऑन (NSSO) के साथ एकीकृत हो चुका है। कृपया लॉगिन करने से पहले ‘स्वयं सहायता अनुभाग’ में दिए गए ‘उपयोग निर्देश’ को अवश्य पढ़ें।
- ऑनलाइन सेवाओं की सुविधा: आवेदकों को अब लोक सेवा केंद्र (RTPS Counter) या किसी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। सभी ई-सेवाएं ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैं।
- प्रमाण पत्र प्राप्ति के माध्यम: आवेदक को प्रमाण पत्र विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होंगे, जैसे कि एसएमएस में डाउनलोड लिंक, ईमेल में अनुलग्नक, डीजीलॉकर, सर्विसप्लस इनबॉक्स, पोर्टल पर सर्टिफिकेट डाउनलोड लिंक, किओस्क, सामुदायिक सेवा केंद्र (CSC), या लोक सेवा केंद्र (RTPS Counter)।
- सत्यापन प्रक्रिया: पोर्टल के माध्यम से जारी किए गए सभी प्रमाणपत्रों का अंतिम सत्यापन संबंधित प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। ये प्रमाणपत्र आवासीय, जाति, आय, नॉन-क्रीमी लेयर (राज्य), नॉन-क्रीमी लेयर (केंद्र), और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित हो सकते हैं।
Important Links for RTPS Bihar
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