Haryana Mukhyamantri Matritva Sahayata Yojana: नियमों में हुआ बदलाव, आवेदन कैसे करें, लाभ व पात्रता

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हरियाणा की सरकार ने अपने नागरिकों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चला रखी हैं। इन्हीं में से एक है Haryana Mukhyamantri Matritva Sahayata Yojana, जिसे 15 फरवरी 2024 को शुरू किया गया। इस योजना के तहत, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 5,000 रुपए की मातृत्व सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के समान है, जिससे अब हरियाणा की गर्भवती महिलाओं को 11,000 रुपए की सहायता मिलेगी।

Haryana Mukhyamantri Matritva Sahayata Yojana

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा। यदि आप इस योजना के लिए पात्र हैं और आवेदन करना चाहते हैं, तो इस लेख को ध्यान से पढ़ें क्योंकि हम आपको हरियाणा मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना 2024 से संबंधित सभी जरूरी जानकारी प्रदान करेंगे।

इस योजना के जरिए, सरकार गर्भवती महिलाओं को उनके गर्भावस्था के दौरान आर्थिक सहायता देकर उनकी देखभाल में मदद करना चाहती है। इससे महिलाओं को स्वस्थ और सुरक्षित मातृत्व की ओर अग्रसर होने में सहायता मिलेगी। अगर आप इस योजना के लाभों को प्राप्त करने के इच्छुक हैं, तो आज ही अपने नजदीकी सरकारी कार्यालय में संपर्क करें और आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करें। यह योजना आपके और आपके आने वाले बच्चे के स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

हरियाणा मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना का परिचय

हरियाणा के मुख्यमंत्री, मनोहरलाल खट्टर जी ने हरियाणा मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना 2024 की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत, राज्य की गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को उनके बच्चे के पोषण के लिए 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना की एक खास बात यह है कि अगर गर्भवती महिला को दूसरा बेटा होता है, तो भी उन्हें 5,000 रुपये की सहायता राशि मिलेगी।

15 फरवरी को मुख्यमंत्री जी ने इस योजना के लिए एक वेब पोर्टल का उद्घाटन किया। इस योजना के लिए सरकार ने 25 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। यह योजना पहली बार 2022-23 के बजट में घोषित की गई थी।

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इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि को दो किस्तों में वितरित किया जाएगा। पहली किस्त में 3,000 रुपये प्रसव से पहले कम से कम एक जांच होने पर और दूसरी किस्त में 2,000 रुपये प्रसव के बाद बच्चे के टीकाकरण पूर्ण होने पर दिए जाएंगे। यह धनराशि सीधे लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाएगी।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए, आवेदक महिलाएं अपने नजदीकी आँगनवाड़ी या आशा कार्यकर्ता से संपर्क कर सकती हैं और आवश्यक जानकारी और दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकती हैं। इस योजना के माध्यम से, सरकार गर्भवती महिलाओं को उनके गर्भावस्था के दौरान और उसके बाद आर्थिक सहायता प्रदान करके उनकी और उनके बच्चे की देखभाल में मदद करना चाहती है।

Key Overview of Haryana Mukhyamantri Matritva Sahayata Yojana 2024

योजना का नामहरियाणा मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना
विभागमहिला एवं बाल विकास विभाग
कब शुरू हुयी ?15 फरवरी 2024
लाभ5000 रूपये की आर्थिक सहायता
बजट25 करोड़ रुपये
लाभार्थीहरियाणा राज्य की गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाएं
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइटharyanacmoffice.gov.in

Haryana Mukhyamantri Matritva Sahayata Yojana 2024: लाभ और विशेषताएं

हरियाणा के मुख्यमंत्री, मनोहर लाल खट्टर जी ने मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना की शुरुआत की है। इस योजना के जरिए, गर्भवती महिलाओं को 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जो सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी।

इस योजना की एक अनूठी बात यह है कि यह प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के साथ मिलकर काम करती है। जहां केंद्र सरकार की योजना के तहत 6,000 रुपए की सहायता मिलती है, वहीं राज्य सरकार की इस योजना से 5,000 रुपए मिलने पर कुल 11,000 रुपए की सहायता राशि गर्भवती महिलाओं को प्राप्त होगी।

इस योजना के लिए हरियाणा सरकार ने 25 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। यह योजना विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए भी लाभकारी है जिनका दूसरा बच्चा बेटा होता है; उन्हें भी 5,000 रुपए का लाभ मिलेगा। Mukhyamantri Matritva Sahayata Yojana Portal की शुरुआत की गई है ताकि राज्य की महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकें। 8 मार्च 2022 या उसके बाद जन्मे बच्चों की माताएं इस पोर्टल पर आवेदन कर सकती हैं।

इस योजना से गर्भवती महिलाएं आर्थिक सहायता प्राप्त करके उचित खान-पान और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकेंगी। यह योजना पूरे राज्य में लागू की गई है जिससे अधिकतम महिलाएं इसका फायदा उठा सकें। इसके अलावा, यह योजना राज्य में शिशु मृत्यु दर को कम करने में भी सहायक होगी।

कामगार महिलाओं के लिए नियमों में सुधार

जिला कलेक्टर, कैप्टन मनोज कुमार ने सूचित किया है कि Haryana Mukhyamantri Matritva Sahayata Yojana 2024 में अब एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। पहले यह योजना केवल उन महिलाओं को सहायता प्रदान करती थी जिनके पहले और दूसरे बच्चे लड़कियां होती थीं, लेकिन अब कामकाजी महिलाओं की स्थिति को देखते हुए नियमों में संशोधन किया गया है।

नए नियम के अनुसार, अगर दूसरा बच्चा लड़का होता है, तो भी महिलाओं को 5,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। यह राशि दो किस्तों में प्रदान की जाएगी – पहली किस्त में 3,000 रुपये प्रसव से पहले की जांच पर और दूसरी किस्त में 2,000 रुपये बच्चे के टीकाकरण पूर्ण होने पर।

इस सुधार से कामगार महिलाओं को उनके परिवार निर्माण के दौरान अधिक सहायता और समर्थन प्राप्त होगा, जिससे वे अपने काम और परिवार दोनों को संतुलित रख सकेंगी। यह बदलाव समाज में लिंग समानता को बढ़ावा देने और महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।

हरियाणा मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना 2024 की पात्रता

Haryana Mukhyamantri Matritva Sahayata Yojana 2024 का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड हैं:

  • इस योजना का लाभ केवल हरियाणा राज्य की महिलाएं ही प्राप्त कर सकती हैं।
  • अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) की महिलाएं इस योजना के लिए पात्र हैं।
  • 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाली महिलाएं भी इस योजना के लाभ के लिए पात्र हैं।
  • महिला के परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए या उससे कम होनी चाहिए।
  • मनरेगा जॉब कार्ड और ई-श्रम कार्ड के लाभार्थी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
  • BPL राशन कार्ड और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थी भी इस योजना के पात्र हैं।
  • पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी भी इस योजना के लिए योग्य हैं।
  • सरकार द्वारा निर्धारित अन्य श्रेणियों की महिलाएं भी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।
  • केंद्र या राज्य सरकार की नौकरियों और सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।

इस योजना के तहत, पात्र महिलाओं को गर्भावस्था और प्रसव के दौरान आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वे अपने और अपने बच्चे की बेहतर देखभाल कर सकें। यह योजना महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

हरियाणा मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना 2024: आवश्यक दस्तावेज

यदि आप हरियाणा मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहती हैं, तो निम्नलिखित दस्तावेज आपके पास होने चाहिए:

  • आधार कार्ड: आपकी पहचान और पते का प्रमाण।
  • निवास प्रमाण पत्र: यह दिखाने के लिए कि आप हरियाणा की निवासी हैं।
  • आय प्रमाण पत्र: आपके परिवार की वार्षिक आय का प्रमाण।
  • परिवार पहचान पत्र: आपके परिवार की पहचान के लिए।
  • बीपीएल राशन कार्ड: यदि आप BPL श्रेणी में आती हैं।
  • दिव्यांग प्रमाण पत्र: यदि आप दिव्यांग हैं, तो इसका प्रमाण।
  • मोबाइल नंबर: संपर्क के लिए आपका फोन नंबर।
  • बैंक खाता पासबुक: आर्थिक सहायता राशि प्राप्त करने के लिए।
  • पासपोर्ट साइज फोटो: आवेदन पत्र के साथ लगाने के लिए।

इन दस्तावेजों के साथ, आप इस योजना के तहत आवेदन कर सकती हैं और गर्भावस्था के दौरान आवश्यक आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती हैं। यह योजना आपको और आपके बच्चे को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में मदद करेगी।

हरियाणा मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना 2024: आवेदन प्रक्रिया

यदि आप Haryana Mukhyamantri Matritva Sahayata Yojana 2024 के तहत लाभ उठाना चाहती हैं, तो निम्नलिखित चरणों का पालन करके ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं:

  • योजना पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले, आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • होम पेज पर नेविगेट करें: वेबसाइट के होम पेज पर आपको ‘आवेदन करें’ का विकल्प मिलेगा।
  • आवेदन फॉर्म खोलें: ‘आवेदन करें’ पर क्लिक करने पर आवेदन फॉर्म खुलेगा।
  • जानकारी भरें: फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी को सही-सही भरें।
  • दस्तावेज अपलोड करें: आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें।
  • सबमिट करें: सभी जानकारी और दस्तावेज चेक करने के बाद ‘सबमिट‘ बटन पर क्लिक करें।

इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद, आपका आवेदन सफलतापूर्वक दर्ज हो जाएगा और आपको आगे की प्रक्रिया के लिए एक संदर्भ संख्या प्राप्त होगी। इस योजना के तहत आवेदन करना बहुत ही सरल और सुविधाजनक है, और यह गर्भवती महिलाओं को उनके मातृत्व काल में आर्थिक सहायता प्रदान करने का एक उत्कृष्ट माध्यम है।