Haryana Avivahit Pension Yojana list 2024: हरियाणा सरकार की अविवाहित और विधुर पेंशन योजना के अंतर्गत, महिलाओं और पुरुषों दोनों को पेंशन का लाभ मिलेगा। इस योजना के लिए पात्र लाभार्थियों की सूची सरकार ने जारी कर दी है। अगर आप भी हरियाणा के अविवाहित या विधुर हैं, तो आप भी सूची में देख सकते हैं कि आपको अगले महीने से पेंशन मिलेगी या नहीं। इस पोस्ट में हम Haryana Avivahit Pension Yojana list के बारे में पूरी जानकारी देंगे। इसे ध्यान से पढ़ें।
हरियाणा सरकार ने राज्य के नागरिकों के हित में विभिन्न योजनाओं का आयोजन किया है, जिससे राज्य के सभी वर्गों के लोगों को लाभ मिल सके। हाल ही में सरकार ने हरियाणा अविवाहित विधुर पेंशन योजना का शुभारंभ किया है, जो राज्य के अविवाहित महिलाओं और पुरुषों के लिए उपलब्ध है।
हरियाणा अविवाहित विधुर पेंशन लिस्ट 2024
हरियाणा सरकार ने अविवाहित और विधुर लाभार्थियों के लिए पेंशन योजना शुरू की है, जिसका लाभ उन्हें हर महीने ₹2750 मिलेंगे। इस योजना के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि लाभार्थियों का चयन फैमिली आईडी के आधार पर किया जाएगा। इस योजना के लिए पात्र होने के लिए, लाभार्थी की उम्र 45 साल तक होनी चाहिए और उसकी आय 2 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए।
Key Highlights of Haryana Vidhur Pension Yojana List 2024
योजना का नाम | Haryana Unmarried Pension List Check |
वर्ष | 2024 |
शुरू की गयी | मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा |
राज्य | हरियाणा |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
रजिस्ट्रेशन मोड | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
उद्देश्य | राज्य के अविवाहित महिला/पुरुषों को पेंशन दी जाएगी |
ऑफिसियल वेबसाइट | Click Here |
हरियाणा अविवाहित विधुर पेंशन लिस्ट का उद्देश्य
हरियाणा सरकार ने अविवाहित और विधुर लोगों के लिए एक लिस्ट जारी की है, जिसमें उनके नाम शामिल हैं, जो इस योजना के लिए पात्र हैं। इस लिस्ट को ऑनलाइन देखा जा सकता है, और इसके लिए किसी भी प्रकार का आवेदन करने की जरूरत नहीं है। इस योजना का मकसद यह है कि राज्य के अविवाहित और विधुर नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करें, और उन्हें हर महीने 2750 रुपए की पेंशन दें। इस योजना का लाभ उठाने के लिए, लाभार्थी को बस अपना नाम लिस्ट में देखना होगा, और अपना बैंक खाता संख्या और आधार कार्ड नंबर देना होगा।
हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन सूची
यह योजना हरियाणा सरकार की एक पहल है, जिससे अविवाहित और विधुर लोगों को समाज में सम्मान और स्वावलंबन मिल सके। यह योजना उन लोगों के लिए है, जो अपने जीवन साथी को खो चुके हैं, या जो किसी कारण से शादी नहीं कर पाए हैं। इस योजना के द्वारा, उन्हें एक नया जीवन देने का प्रयास किया जा रहा है।
हरियाणा अविवाहित विधुर पेंशन पात्रता
इस योजना के पात्र हैं वे सभी लोग, जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं:
- वे हरियाणा के मूल निवासी हों।
- वे अविवाहित हों, यानि उनकी शादी नहीं हुई हो।
- उनकी आयु 45 से 60 साल के बीच हो।
- उनकी सालाना आय 1.8 लाख रुपए से कम हो।
हरियाणा अविवाहित विधुर पेंशन के आवश्यक दस्तावेज
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता
- आधार कार्ड
- मोबाइल नम्बर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- स्थायी प्रमाण पत्र
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हरियाणा अविवाहित विधुर पेंशन लिस्ट में नाम कैसे चेक करें
लिस्ट में अपना नाम चेक करने के लिए, आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा:
- सबसे पहले, आपको हरियाणा सामाजिक न्याय विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- फिर, आपको पेंशन योजनाओं के लाभार्थी के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- उसके बाद, आपको अपना जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत, और योजना का चयन करना होगा।
- आपको अविवाहित और विधुर पेंशन योजना का चयन करना होगा।
- फिर, आपको लाभार्थी सूची देखें पर क्लिक करना होगा।
- आपको एक पीडीएफ फाइल दिखाई देगी, जिसमें लाभार्थियों के नाम, पिता/पति का नाम, आधार नंबर, बैंक खाता नंबर, और पेंशन राशि शामिल होंगे।
- आप इस फाइल में अपना नाम ढूंढ सकते हैं, या फिर आप अपना आधार नंबर या बैंक खाता नंबर डालकर भी अपना नाम चेक कर सकते हैं।
- यदि आपका नाम लिस्ट में है, तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं, और हर महीने 2750 रुपए की पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।